अररिया, संसू: अगर आप 24 नवंबर को किसी प्रत्याशी की तरफ से मतगणना अभिकर्ता बनकर बाजार समिति के भीतर जा रहे है तो अपना पाकेट जरूर जांच ले। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना अभिकर्ता सिर्फ कागज व कलम भीतर ले जा सकते है। इसके अलावा उनके पाकेट में या उनके साथ बाजार समिति के भीतर कुछ भी नहीं जायेगा। इस बात की जानकारी डीएम एम सरवणन एवं एसडीओ डा. विनोद कुमार ने सोमवार को मतगणना एजेंट को दे दी है। डीएम ने स्पष्ट कर दिया कि मतगणना अभिकर्ता साथ में दियासलाई, लाईटर, मोबाइल, आदि अपने साथ नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि मेटल डिक्टेटर से जांच के बाद उक्त सामग्री पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जायेगी।
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