Araria

Saturday, May 21, 2011

प्रधानाध्यापकों को बकाया राशि के भुगतान का निर्देश


अररिया, संसू: भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलसचिव ने अररिया कालेज के प्राचार्य को पत्र लिखकर एमजेसी 4253/10 में पारित न्यायादेश के आलोक में 62 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरांत कार्यरत शिक्षकों के बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया है। कुलसचिव ने पत्र में स्पष्ट किया है कि एमजेसी सं. 4253/10 एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में 30 जून 2010 को अथवा उसके बाद 62 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कार्यरत शिक्षकों को माह जुलाई 10 से फरवरी 11 तक की अवधि का वेतन भुगतान किया जाना है। पत्र में कालेज में वैसे लाभार्थी शिक्षकों का नाम व राशि भी दर्ज है जो सेवानिवृत हो चुके हैं जिसमें आफजाल हुसैन सिद्धीकी, लालमोहन झा, सुरेन्द्र नाथ राय, अशोक कुमार एवं मो. इमाम हुसैन के नाम शामिल हैं

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