Araria

Saturday, December 10, 2011

मुकदमा दायर

बथनाहा (अररिया) : सिमराहा थाना क्षेत्र मीर सहनवाज ई. पिता मीर यूनूस के द्वारा बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम 2009-10 के प्रावधानों के तहत बेदखली के बाबत एक मुकदमा सक्षम प्राधिकार सह उप समाहर्ता फारबिसगंज के न्यायालय में दायर किया था। जिसका मुकदमा सं. 15/11 रहा। जिसमें न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.9.2011 को आदेश पारित किया गया। न्यालय के द्वारा वाद भूमि का दखल कब्जा दिलाए जाने के लिए अधिनियम के धारा 15 के प्रावधानों के तहत पत्रांक 526 दिनांक 5.11.11 के माध्यम से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी फारबिसगंज को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करते, थानाध्यक्ष सिमराहा को आवश्यक सशस्त्र बल के साथ सहयोग करते दिनांक 10.11.2011 को दखल कब्जा की कार्रवाई को संपन्न करते दिनांक- 11.11.2011 तक अनुपालन संबंधी संयुक्त प्रतिवेदन देने का आदेश दिया गया था। जिस मामले में थानाध्यक्ष सिमराहा के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को सहयोग नही दिए जाने के कारण दखल कब्जा इजराय आदेश का अनुपालन नही कराया जा सका। पीड़ित वादी के द्वारा इस संबंध में न्यायालय में दिए गए आवेदन एवं वर्णित तथ्यों तथा आदेश का अनुपालन नही किए जाने के मामले में एसपी अररिया को पत्रांक 615 (210) दिनांक 30.11.10 को पत्र लिखकर डीसीएलआर मुकेश कुमार सिन्हा ने विधि सम्मत कार्रवाई एवं निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है। पत्र की प्रति जिला पदाधिकारी एवं अपर समाहत्र्ता अररिया को भी भेजी गयी है। उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी सह समाहर्ता एम. सरवणन अररिया के द्वारा ऐसे मामलों में संज्ञान लेते पत्रांक 1379 दिनांक 8.10.11 को सभी संबंधितों तथा पुलिस प्रशासन को भी पत्र भेजा गया है। बहरहाल गर हालात में बदलाव नही आता है तो बिहार भूमि विवाद निवारण कानून सरजमीन पर उतर पाएगा या नही यह भविष्य के गर्भ में है।

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