Araria

Sunday, February 12, 2012

पूर्व नप अध्यक्ष पर राशि वापसी को ले सर्टिफिकेट केस


अररिया : जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने अररिया नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार मिश्र समेत दो लोगों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दायर किया है।
यह केस डीएलओ कैयूम अंसारी द्वारा श्री मिश्र व उनके भाई संजय कुमार मिश्र के विरुद्ध अधिग्रहीत जमीन का अधिक मुआवजा भुगतान लेने का आरोप लगाया है। जिला नीलाम पत्र वाद सं. 83 में विजय कुमार मिश्र पर 60 लाख 44 हजार 577 तथा वाद सं. 84 में संजय कुमार मिश्र पर 60 लाख 44 हजार 577 रुपया अधिक लेने का आरोप है।
डीएलओ श्री अंसारी द्वारा निर्गत पत्र सं. 23 के अनुसार हाईकोर्ट पटना ने दुर्गानंद मिश्र व अन्य बनाम बिहार सरकार के वाद सं. सीडब्लूजेसी 6331/11 तथा विजय कुमार मिश्र बनाम राज्य सरकार के मामले की संयुक्त सुनवाई के बाद 14 दिसंबर को आदेश पारित कर डीएलओ को सुनवाई के लिए अधिकृत किया गया था। इसके बाद डीएलओ ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूर्व नप अध्यक्ष व उनके भाई द्वारा एनएच सड़क निर्माण अधिग्रहण में ली गई 1 करोड़ 20 लाख 89 हजार 154 रुपये को जमा करने का आदेश पारित किया। आदेश पारित होने के बाद डीएलओ ने श्री मिश्र को पत्रांक 590 22 दिसंबर 8, 10 जनवरी व संजय मिश्र को 591 22 दिसंबर 09, 10 जनवरी के माध्यम से ली गयी अधिक राशि जमा करने का निर्देश दिया गया।
इधर, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी बुद्ध प्रकाश ने बताया कि दोनों को धारा 7 के तहत नोटिस दी गयी है। श्री प्रकाश ने बताया कि एक माह के बाद सेक्शन 9 के तहत नोटिस व आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

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