अररिया : फारबिसगंज के उद्योगपति अरुण गोलछा हत्याकांड से संबंधित एक लंबित मामले में शनिवार को भट्टाबाड़ी निवासी लालू देव ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बीएम त्रिपाठी के कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज करायी। जांच के लिए लंबित इस मामले में दी गयी गवाही के बाद इस हत्या कांड में अब नया मोड़ आने की संभावना बढ़ गयी है।
उक्त मामला अररिया जेल में बंद रमेश गोस्वामी ने दर्ज कराया था। मंडल कारा अररिया के अधीक्षक के माध्यम से केश नंबर 3242सी/11 दर्ज हुआ है। इस मामले में मूलचंद गोलछा, मो. आफताब उर्फ जोगी, प्रदीप लोनियां, सुरेश ठाकुर विद्रोही, सुरेन्द्र सिंह, समेत भोला शंकर तिवारी को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में घटना तिथि 12 फरवरी 07 से अब तक का उल्लेख किया गया है।
इस मामले में वादी रमेश गोस्वामी को बांधकर मारपीट करने तथा द.प्र.स. की धारा 164 के तहत वादी को ब्यान देने अन्यथा गंभीर परिणाम की धमकी देने आदि से संबंधित ब्यान लालू देव ने कोर्ट में दिया है।
वहीं इस मामले के वादी रमेश गोस्वामी ने भी पूर्व में अपना बयान दर्ज कराया था। जिसमें अरुण गोलछा की हत्या के बाद करीब तीन माह तक घर में बंद रखने तथा गाछ में लटका कर लाठी से मारपीट करने आदि संबंधी ब्यान दर्ज कराया था। उल्लेखनीय है कि रमेश गोस्वामी ने इस मामले में पिछले 07 फरवरी, 07 को अपने मालिक अरुण गोलछा की हुई हत्या का विस्तृत जिक्र किया है तथा नरपतगंज थाना कांड संख्या 50/07 में पिछले 15 फरवरी 07 को दिये गये धारा 164 के ब्यान का भी उल्लेख किया है।
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