Araria

Thursday, March 8, 2012

समन्वयक व साधनसेवियों के चयन पर हाईकोर्ट की रोक


सिकटी (अररिया) : बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संकुलों एवं प्रखंड में समन्वयकों एवं साधन सेवियों के नये सिरे चयन की प्रक्रिया उच्च न्यायालय पटना के आदेश से तत्काल स्थगित कर दिया गया है। अब पूर्ववत समन्वयकों एवं साधन सेवियों द्वारा अगले आदेश तक कार्य संपादन किया जायेगा। इस संबंध में
प्रारंभिक शिक्षा डीपीओ विद्यानंद ठाकुर ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज कर उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्लूजेसी 681/2012 में दिये गए आदेश का तत्काल अनुपालन किये जाने का आदेश दिया है।

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