अररिया : व्यवहार न्यायालय के दंडाधिकारी रवि कुमार ने मारपीट व लूट के एक मामले में रूपैली गांव के छह भाइयों को सश्रम कैद की सजा सुनायी है। इनमें से पांच को एक एक साल व एक को तीन साल की सजा मिली है। न्यायालय में वाद संख्या 1686सी/94 के तहत अदालत द्वारा दोषी पाये गये लोगों में बासठ वर्षीय मो. अफाक, मो. जाहिद, मो. आरिफ, मो. फारूक व मो. मोजाहिद व मकसूद शामिल हैं।
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