अररिया : फास्ट ट्रैक कोर्ट चतुर्थ अदालत ने भाई की हत्या के लंबित मामले में शनिवार को अपना फैसला दिया। इस मामले में कौआकोह निवासी चन्द्र देव यादव को सश्रम उम्र कैद की सजा समेत दस हजार अर्थदंड भरने पर चार माह का अतिरिक्त साधारण कैद भुगतने का भी फैसला सुनाया। वही इसी मामले में एक महिला रिहा कर दी गयी।
जितेन्द्र नाथ सिंह की अदालत ने सत्र वाद संख्या 940/09 में सुनवाई पूरी की। उक्त घटना तीन दिसंबर 08 की बतायी जाती है। उसी रात्रि वादिनी के भैंसूर चन्द्रदेव यादव के पुत्र की अचानक मृत्यु हो गयी। इस घटनाओं को जादू-टोना से पांच माह के पुत्र की हुई मौत की बात की आशंका की गयी। साथ ही हुई पूर्व से भूमिवाद की रंजिश से पूर्व में मिले धमकी की भी चर्चा प्राथमिकी में की गयी। इसमें वादिनी के पति जनार्दन यादव को उसके भैंसूर ने कनपटी में गोली मार हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गयी।
इस घटना को लेकर सिकटी थाने में कांड संख्या 150/08 दर्ज किया गया। जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट समेत डायन प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज हुआ।
इसी मामले में न्यायाधीश श्री सिंह ने सुनवाई पूरी की। जहां उसमें सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक महेश्वर शर्मा तथा बचाव पक्ष से एलपी नायक ने प्रतिनिधित्व किया। न्यायालय ने वादिनी के भैंसूर चन्द्रदेव यादव को उम्रकैद एवं अर्थदंड का फैसला सुनाया। वही टेटनी उर्फ कल्पना देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।
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