अररिया : अप्रैल 2011 से फरवरी 2012 तक गैर योजना मद में प्राप्त कार्यालय व्यय, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, मशीनें एवं उपस्कर, सामग्री एवं पृत्तियां तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में प्राप्त आवंटन का विपत्र हर हाल में 20 मार्च तक कोषागार में प्रस्तुत करना होगा। इस मायने का सख्त निर्देश वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने सभी कोषागार पदाधिकारी को दिया है। प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि फरवरी तक हुए व्यय के 50 प्रतिशत या वार्षिक आवंटन का 20 प्रतिशत में जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा राशि की निकासी किसी भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा माह मार्च में नहीं की जा सकेगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि वेतन विपत्र को छोड़कर उपबंधित राशि से संबंधित विपत्र 20 मार्च तक निश्चित रूप से कोषागार में प्रस्तुत कर दिया जाए। प्रधान सचिव ने एक और पत्र जारी कर सभी कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि मार्च लूट रोकने के उद्देश्य से कोषागारों में विपत्रों की जांच सही तरीके से करने के उपरांत ही पारित किया जाए। इधर अररिया के कोषागार पदाधिकारी पंकज कुमार ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को पत्रों की प्रति देते हुए निर्देश का अक्षरश: पालन करने का अनुरोध किया है।
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