अररिया : हाई कोर्ट पटना द्वारा पारित आदेश समेत अररिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्येन्द्र रजक के कोर्ट द्वारा दिये स्मार पत्र के बावजूद भी बथनाहा के वन परिसर पदाधिकारी ने जब्त ट्रैक्टर व टेलर को उसके मालिक के हवाले नहीं किया। इस बात को स्थानीय अदालत ने गंभीरता से लिया है तथा जिला वन पदाधिकारी के माध्यम वन परिसर पदाधिकारी अररिया को कारण पृच्छा नोटिस जारी कर 21 मई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
एसडीबी 24वीं बटालियन बथनाहा ने 50 पीस सेमल बोटा टेलर पर लदे ट्रैक्टर के साथ जब्त किया था। उक्त घटना 14 जून 11 की बतायी जाती है। जिसे सुरक्षार्थ बथनाहा पौधशाला में रखा गया।
उक्त ट्रैक्टर टेलर मालिक वहीदा रहमानी ने सीजीएम कोर्ट से मुक्त कराने का पोटेशन दाखिल किया। सीजेएम श्री रजक ने कागजातों के अवलोकन के बाद वन परिसर पदाधिकारी को तलब किया। बावजूद उक्त जब्त ट्रैक्टर-टेलर को मुक्त नही किया गया तो 29 मार्च 12 को स्मार पत्र जारी की गयी। उधर वन परिसर पदाधिकारी के इस कार्य व्यवस्था के विरुद्ध हाईकोर्ट, पटना में सीडब्लूजेसी नंबर 3553/12 दाखिल किया गया। जिसमें भी जब्त ट्रैक्टर टेलर युक्त करने का आदेश पारित हुआ। बन विभाग में उक्त अधिकारी ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जब्त सामानों को मुक्त नही किया तब सीजेएम श्री रजक ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करार दिया तथा अपने पत्रांक 717 दिनांक 16 मई 12 के अररिया के द्वारा जिला वन पदाधिकारी माध्यम बथनाहा के वन परिसर पदाधिकारी को कारण पृच्छा नोटिस जारी किया है तथा 21 मई 12 तक हाजिर होने का आदेश दिया है।
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