अररिया : पंचायत चुनाव के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर मुंसफ न्यायालय ने जिला पदाधिकारी, रिटर्निग पदाधिकारी, सहायक रिटिर्निग पदाधिकारी समेत छह लोगों के विरुद्ध सम्मन जारी किया है। न्यायालय ने सभी लोगों को आगामी 24 अगस्त को अपना-अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। जारी सम्मन में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि पर प्रतिवादी अपना पक्ष नहीं रख पाये तो फैसला उनके विरुद्ध सुनाया जायेगा।
ज्ञात हो कि किश्मत खवासपुर पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी शबनम खातुन ने मुंसफ न्यायालय में मामला दायर कर आरोप लगाया है कि वर्तमान मुखिया ने दूसरे पंचायत के मतदाताओं का नाम इस पंचायत में जोड़वा दिया। ऐसे मतदाताओं ने दोनों पंचायतों में मतदान किया। जिससे कई उम्मीदवारों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। श्रीमती खातुन ने यह भी आरोप लगाया है कि इस संबंध में चुनाव से पूर्व ही जिला पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष शिकायत की गई थी, लेकिन इस गड़बड़ी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
0 comments:
Post a Comment