अररिया : सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारी को धोखा में रखकर जमीन हड़पने को लेकर सोमवार को अंचल पदाधिकारी अररिया ने कुसियारगांव निवासी महादलित सुकरू ऋषिदेव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
दर्ज थाना कांड संख्या 525/ 11 में अंचल पदाधिकारी मो तैयब आलम शाहिदी ने बताया है कि आरोपी ने आर एस खाता 31 एवं खेसरा 737, 742, 741 से कुल रकवा 4 एकड़ 32 डिसमिल का बंदोबस्त कराया था। जांच के क्रम में उक्त बंदोबस्ती पर जाली हस्ताक्षर पाया गया। जांच के क्रम में यह भी खुलासा हुआ है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के जाली हस्ताक्षर के नीचे 10 मई 1986 एवं अनुमंडल पदाधिकारी के नीचे 5 मई 1986 दर्शाया गया है। नियमानुसार किसी भी बंदोबस्ती परवाना पर पहले अंचलाधिकारी उसके बाद भूमि सुधार उप समाहत्र्ता तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर होता है। लेकिन निर्गत बंदोबस्ती परवाना में तिथि उल्टी के साथ साथ हस्ताक्षर व मोहर भी जाली है। इतना हीं नही उक्त जाली बंदोबस्ती परवाना को दिखाकर तत्कालीन राजस्व कर्मचारी को धोखा देकर अपने नाम से लगान रशीद भी निर्गत करा लिया। जब आरोपी को बंदोबस्ती की मूल प्रति जमा करने हेतु कार्यालय नोटिस दिया गया परन्तु उसने कोई भी कागजात नही जमा किया।
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