अररिया : राज्य सूचना आयोग ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पर निर्धारित अवधि में आवेदक को सूचना नहीं उपलब्ध कराने के मामले में 25 हजार रुपया का आर्थिक दंड लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त पीएन नारायण ने वाद सं. 30232/09-1 के सुनवाई के दौरान 28 जनवरी को यह आदेश जारी किया है। आयोग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 7 जून 10 से 28 जनवरी 11 तक डीपीओ पर आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है साथ ही उन्हें 14 मई 11 तक हर हाल में आवेदक को सूचना देने का निर्देश दिया गया है। ज्ञात हो कि मदनपुर पोखरिया गांव के गिरिनाथ सिंह ने लोकसूचना पदाधिकारी के विरुद्ध आयोग के समक्ष अपील दायर की थी।
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