अररिया : अररिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्येन्द्र रजक की अदालत ने शनिवार को निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा जी उर्फ निर्मल बाबा के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंटी जारी किया गया। यह आदेश अनुसंधान कर्ता के दाखिल किये गये अनुरोध पत्र के बाद जारी किया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है गाढ़ी कमाई का राकेश कुमार सिंह ने फारबिसगंज में थाना कांड संख्या 154/12 दाखिल किया था। जिसमें आरोप लगाया था कि टीवी चैनलों एवं समागम से प्रभावित हुआ कि मासिक आमदनी का दशांस देने पर कष्ट दूर होगा और बाबा की कृपा होगी। जिस कारण फारबिसगंज पंजाब नेशनल बैंक में तीन किस्तों में उनके खाता में एक हजार रूपया जमा किया। परंतु आर्थिक लाभ नहीं हुआ। उनके साथ आस्था के साथ छल तथा ठगी किया गया। इस संबंध में डीएसपी फारबिसगंज ने अपने पर्यवेक्षण में घटना को सत्य पाया है।
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