अररिया : अररिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्येन्द्र रजक की अदालत ने शनिवार को निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंटी जारी किया है। यह आदेश अनुसंधान कर्ता के दाखिल अनुरोध पत्र के बाद जारी किया गया है। निर्मल बाबा की गाढ़ी कमाई के खिलाफ स्थानीय राकेश कुमार सिंह ने फारबिसगंज थाने में प्राथमिकी कांड संख्या 154/12 दर्ज कराई थी। डीएसपी फारबिसगंज ने अपने पर्यवेक्षण में घटना को सत्य पाया है।
आरोप है कि टीवी चैनलों व समागम से प्रभावित होकर मैने उनके फारबिसगंज पंजाब नेशनल बैंक के खाते में तीन किस्तों में एक हजार रुपये जमा किए। टीवी चैनलों के माध्यम से यह कहा गया था कि मासिक आमदनी का दशांस देने पर कष्ट दूर होगा और बाबा की कृपा होगी। परंतु उन्हें आर्थिक लाभ नहीं हुआ। ऐसा कर निर्मल बाबा ने उनके साथ आस्था के साथ छल तथा ठगी किया है।
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