अररिया, : जालसाजी कर सरकारी राशि के गबन के लंबित मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्येन्द्र रजक ने हसनपुर पंचायत के मुखिया व सचिव समेत तीन के विरुद्ध संज्ञान लिया है। इस मामले को सुनवाई के लिए एसडीजेएम किशोरी लाल के कोर्ट में भेज दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक अरुण सरकार ने रानीगंज थाने में कांड संख्या 172/10 दर्ज कराया था। जिसमें ग्राम पंचायत राज हसनपुर के मुखिया बबलू चौधरी, पंचायत सचिव सत्य नारायण पासवान तथा नागेश्वर यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया। अनुसंधानकर्ता ने आरोप को सत्य पाया तथा साजिश के तहत जालसाजी कर सरकारी राशि गबन के आरोप के तहत सीडी नंबर 235/11 कोर्ट में दाखिल किया।
तत्पश्चात मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री रजक ने सभी आरोपियों के विरुद्ध भादवि की धारा 420, 409, व 120 बी के तहत संज्ञान ले लिया है तथा इस मामले का ट्रायल के लिए एसडीजेएम किशोरी लाल के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है।
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