Tuesday, January 25, 2011

ड्राईवर को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा


अररिया : दुर्घटना में मौत मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने ड्राईवर को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दस वर्ष पूर्व तारण चौक पर वाहन की ठोकर से गैयारी निवासी हारिस की मौत हो गई थी। जोकीहाट थाना कांड संख्या 21/2000 दर्ज की गई थी। पिछे से आर रही टाटा 407 ने तारण चौक (जोकीहाट) पर गैयारी निवासी हारिस को धक्का मार जख्मी कर दिया था जिसकी बाद में मृत्यु हो गयी।
इस संबंध में मृतक के मामा तारण निवासी नौसाद आलम ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। अदालत ने दोनों पक्षों के सूनने के बाद फारबिसगंज के ढ़ोलबज्जा निवासी अताउल्लाह को दोषी पाया तथा दो वर्षो का सश्रम सजा समेत दस हजार अर्थ दंड भरने का आदेश दिया। वहीं अर्थदंड नहीं अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा काटने का भी आदेश दिया। साथ ही अर्थ दंड भरने के बाद उसकी आधी राशि पांच हजार रुपये मृतक के परिजनों को देने का भी आदेश दिया है।
इस मामले में सरकार की ओर से भूषण कुमार तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता विपिन ठाकुर ने बहस किया।

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