Monday, January 24, 2011

थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस

अररिया : केस डायरी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अररिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश चन्द्र मिश्रा ने कुर्साकांटा थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। उक्त आदेश न्यायाधीश श्री मिश्रा ने एबीपी नंबर- 708/10 में शनिवार को सुनवाई के दौरान दिया। इस केस में कुआड़ी के मो. अब्दुल की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गयी है। परंतु मांग किये जाने के बाद भी थानाध्यक्ष ने संबंधित केस डायरी उपलब्ध नहीं कराया है।

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