अररिया : रानीगंज के एक प्राइवेट स्कूल सह कोचिंग सेंटर में सोमवार की देर रात हुई अगलगी में दो मासूमों की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुल गयी है। घटना के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी दिलीप कुमार ने चौंकाने वाली बातें कही हैं। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि शांति निकेतन स्कूल बगैर रजिस्ट्रर्ड नहीं था।
उन्होंने कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार प्राइवेट शिक्षण संस्थान चलाने के लिये पंजीयन कराना अनिवार्य है। डीईओ श्री कुमार की मानें तो रानीगंज के स्कूल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्राई भी की जा सकती है। इधर, डीईओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार जिले मे कम से कम पांच सौ से अधिक प्राइवेट स्कूल व कोचिंग चल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी का भी पंजीयन नहीं है। मात्र एक संस्था ने डीईओ आफिस में रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन किया है।
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