Monday, February 27, 2012

हाई कोर्ट ने दिया पुनर्नियोजन का आदेश


नरपतगंज (अररिया) : प्रखंड अंतर्गत गोखलापुर पंचायत में दोबारा शिक्षक नियोजन होगा।
प्रथम चरण के विवादित शिक्षक नियोजन की जगह हाईकोर्ट ने दोबारा नियोजन के आदेश दिए हैं।
यह जानकारी नरततगंज के बीईओ आमीचन्द राम ने दी है। श्री राम ने कहा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अररिया के पत्रांक 639 दिनांक 30.12.11 एवं पत्रांक 115 दिनांक 30.1.12 के आदेशानुसार ग्राम पंचायत गोखलापुर के प्रथम चरण के विवादित शिक्षक नियोजन 2006 की प्रक्रिया को फिर से पूरा करने हेतु उमवि गोखलापुर में पांच मार्च को काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित की गयी है।
बीईओ श्री राम ने बताया कि न्यायालय में प्रस्तुत दोनों पक्षों की सत्यापित मेधा सूची के अभ्यर्थी ही काउंसिलिंग प्रक्रिया में पांच मार्च को भाग लेंगे। कमेटी को एक सप्ताह के अदंर मेधा सूची एवं चयनित सूची का प्रकाशन करने को कहा गया है। इस संबंध में गोखलापुर पंचायत के मुखिया, सचिव, पर्यवेक्षक एवं नरपतगंज थाना प्रभारी को भी पत्र की प्रतिलिपि दी गई है।

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