Sunday, July 24, 2011

सांप्रदायिक हिंसा अधिनियम अलोकतांत्रिक: केसरी


फारबिसगंज(अररिया) : केंद्र सरकार द्वारा सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा अधिनियम 2011 को मंजूरी हेतु संसद के मानसून सत्र में लाये जाने के विरोध में आगामी 26 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों में होने वाले धरना प्रदर्शन की सफलता को लेकर विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार विभाग की बैठक प्रदेश मंत्री विद्या सागर केसरी उर्फ मनचन केसरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में परिषद के उत्तर बिहार इकाई ने संबंधित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री केसरी ने कहा सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा अधिनियम 2011 एक अलोकतांत्रिक और अभूतपूर्व कानून है। जिसे अंग्रेज एवं मध्यकालीन धर्माध शासकों ने भी लागू नहीं किया। उन्होंने बताया कि यह विधेयक देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने वाला तथा संप्रदाय के आधार पर विभेदकारी है। यह कानून अल्पसंख्यक समुदाय को खुश कर वोट बैंक बनाने की राजनीति है। कानून के विरोध में अररिया सहित उत्तर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आगामी 26 जुलाई को धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को जिला स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में उपस्थित होकर धरना को सफल बनाने का आह्वान किया।
मौके पर प्रांतीय प्रमुख धर्म प्रसार मोहन दास जी, अररिया जिलाध्यक्ष शिवसुंदर भारती, कार्यकारी अध्यक्ष सरयू मंडल, जिला मंत्री अरूण यादव, जिला प्रभारी विंदेश्वरी मेहता, डा. काशी प्रसाद, गुरु बिहारी, संतोष केसरी, संजय साह आदि उपस्थित थे।

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