अररिया : अररिया पुलिस द्वारा पिछले दिनों पटना में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद गैरकी मसुरिया पंचायत के मुखिया को एक मामले में स्थानीय कोर्ट ने निजी बांड पर जमानत स्वीकार कर ली। वहीं ये अभी इंदिरा आवास में हुये गबन के एक दूसरे माले में जेल में बंद है।
सीजएम सत्येन्द्र रजक के कोर्ट में जोकीहाट थाना कांड संख्या 196/11 में जमानत बिंदु पर बहस हुआ। यह वाद सोगरा निवासी रकीब ने दर्ज कराया था, जिसमें इंदिरा आवास की राशि फर्जी ढंग से निकासी का आरोप था। इस मामले में उक्त मुखिया इमरान साबिर समेत चार लोग आरोपी बनाये गये थे।
इस मामले में अररिया जेल में बंद मुखिया मो. इमरान साबिर की ओर से सीजेएम के यहां जमानत अर्जी दाखिल की गयी, जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। वहीं अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसके मिश्रा के कोर्ट में भी केश नंबर 1830सी/11 लंबित है। इस मामले में पिछले दिनों उक्त कोर्ट ने मुखिया मो. इमरान साबिर की जमानत खारिज कर दी थी।
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