Sunday, April 8, 2012

फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने मामले में मुखिया के खिलाफ कोर्ट ने


अररिया : पिछले पंचायत चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
अररिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्येन्द्र रजक ने फारबिसगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत पुरबारी झिरबा के मुखिया असमीना खातुन तथा अररिया प्रखंड के महिषाकोल वासी मो. इबरार के विरुद्ध दर्ज लंबित मामले में संज्ञान लिया है। जालसाजी व धोखाधड़ी के लंबित इस मामले को शीघ्र ट्रायल के लिये एसडीजेएम के यहां भेज दिया गया है।
उक्त मामला अररिया के अंचलाधिकारी मो. तैय्यब आलम शाहिदी ने दर्ज कराया था। पिछले 12 नवंबर 11 को दर्ज अररिया थाना कांड संख्या 460/11 में उक्त दोनों लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। आरोप लगाया है कि नामजद आरोपियों ने सीओ कार्यालय को गुमराह कर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया तथा ग्राम पंचायत पुरवारी झिरुआ के मुखिया पद पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर असमीना खातुन द्वारा चुनाव लड़ीे तथा जीत दर्ज किया।
इस मामले के अनुसंधानकर्ता बने नगर थाना पुलिस ने अपने अनुसंधान में घटना को सत्य पाया तथा आरोप पत्र का साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण सीडी संख्या 841/11 दिनांक 31 दिसंबर 11 के तहत कोर्ट में दाखिल किया। तत्पश्चात सीजेएम श्री रजक ने उक्त मुखिया असमीना खातुन तथा मो. इबरार के विरुद्ध समर्पित आरोप पत्र के तहत दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध भादवि की धारा 406, 417, 418, 420, 465, 466, 468 तथा 120 बी में संज्ञान ले लिया तथा शीघ्र कोर्ट में हाजिर होने का आदेश पारित किया है।

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