अररिया : जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के गैरकी मसूरिया पंचायत शिक्षक नियोजन संबंधी फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्राधिकार ने वाद संख्या 81/09 की सुनवाई के दौरान 22 अक्टूबर को पंचायत के कुछ शिक्षकों का नियोजन रद्द कर दिया था। इसमें मो. शहजाद आलम, मशीर आलम व बीबी किश्वरी के नाम शामिल थे। उक्त तीनों शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग मामला दायर किया था। कोर्ट ने तीनों शिक्षकों के संबंध में अलग-अलग आदेश पारित कर तीनों के नियोजन रद्द फैसले पर रोक लगा दी है।
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