अररिया : इंदिरा आवास के लिए अवैध रूप से उगाही गई हजारों की राशि मामले में अररिया के उप विकास आयुक्त के निर्देश पर फारबिसगंज थाना में दर्ज एक मामले में पुलिस ने मझुआ पंचायत के तत्कालीन मुखिया समेत तीन के विरुद्ध चार्ज सीट समर्पित किया है। जिसमें एक दर्जन से अधिक दलितों के नाम इंदिरा आवास की लाखों राशि उगाही करने का आरोप सत्य पाया गया है। अब इस मामले का ट्रायल शीघ्र होने की संभावना बढ़ गयी है।
उक्त प्राथमिकी फारबिसगंज के पूर्व बीडीओ अजय कुमार ठाकुर ने दर्ज करायी थी। अररिया के तत्कालीन डीडीसी के पत्रांक 82/आनि, दिनांक 16 जनवरी 10 के आलोक में फारबिसगंज थाना कांड संख्या 44/10 पिछले तीन मार्च 10 को दर्ज हुआ था। इस मामले में इंदिरा आवास के लाभुकों से अवैध ढंग से राशि उगाही का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में
उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत मझुआ के सुकदेव दास से आठ हजार, अनिता देवी एवं दीपक पासवान से 15 हजार, कलावती देवी से 12 हजार, पार्वती देवी से 16 हजार, मुन्नी देवी से 15 हजार, राजू राम से साढ़े बारह हजार, मोसमात कहालिया से 27 हजार, मो. महेदिया से 25 हजार, गोपाल राम से 20 हजार, कगवानी देवी तथा राजू राम से क्रमश: ग्यारह एवं साढ़े ग्यारह हजार तथा दीपक राम से तेरह हजार सहित अन्य लाभुकों से भी हजारों की राशि इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर उगाही की गयी थी। अनुसंधानकर्ता ने नामजद अभियुक्त मझुआ पंचायत के तत्कालीन मुखिया डोमन सिंह व पप्पू सिंह समेत कथित बिचौलिया सुभाष पासवान के विरुद्ध घटना को सत्य पाया तथा अरोप पत्र संख्या 589/11 दिनांक 15 दिसंबर 11 को कोर्ट में समर्पित कर दिया है, जिससे अब इस मामले का शीघ्र ट्रायल होने की संभावना बढ़ गयी है।
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