अररिया : दुष्कर्म के लंबित मामले में सोमवार को पीड़िता के बदले बयान बाद तीन वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद रहा एक आरोपी सोमवार को साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गया। उक्त फैसला अररिया के त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश राधेश्याम सिंह के कोर्ट द्वारा सुनाया गया।
नरपतगंज थाना के उत्तर पलासी निवासी एक नाबालिग लड़की ने स्थानीय थाने में बलात्कार को लेकर कांड संख्या 216/07 दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया कि 09 अगस्त 07 बकरी चराने के दौरान पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में भदेश्वर निवासी विशन लाल बहरदार (40 वर्ष) नामजद अभियुक्त बनाया गया। इस मामले में आरोपी विशनलाल बहरदार को कोर्ट ने 02 फरवरी 09 को जमानत अस्वीकृत अभियुक्त रहा। इस संबंध में सत्रवाद संख्या 329/10 लंबित था। सेशन कोर्ट में गवाही के दौरान महिला चिकित्सक संजीता कुमारी तथा अनुसंधान कर्ता नोश्वर पासवान हाजिर नहीं हुए। वहीं सूचक बनी उक्त लड़की ने कोर्ट में अपने साथ घटना से इंकार कर दिया। इस मामले में सरकार की ओर से आरपी शर्मा तथा बचाव पक्ष से महानंद विश्वास ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है।
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