अररिया : पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने कैंप कोर्ट अररिया में निर्मलजीत सिंह नरुला उर्फ निर्मल बाबा ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी की मंगलवार को सुनवाई की। इस मामले में फारबिसगंज थानाध्यक्ष से केस डायरी की मांग की गयी है।
जिला न्यायाधीश श्री कुमार ने उक्त आदेश अग्रिम जमानत अर्जी संख्या 440/12 में सुनवाई के बाद दी है। यह प्राथमिकी फारबिसगंज थाना कांड संख्या 154/12 के तहत दर्ज हुई थी। स्थानीय राकेश कुमार सिंह ने ठगी करने का आरोप लगाते हुए यह प्राथमिकी दर्ज करवायी थी।
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