Monday, May 14, 2012

एक को उम्र कैद


अररिया, : फास्ट ट्रैक कोर्ट षष्टम के न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को उम्र कैद समेत आर्थिक दंड देने का फैसला सुनाया है।
उक्त मामला सत्र वार्ड संख्या 650/97 से संबंधित है। पलासी थाना के सनगोरा निवासी शमीम अख्तर ने 14 अगस्त 96 को कांड संख्या 95/96 दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया है कि 12/13 अगस्त 1996 की रात्रि सूचक के पिता महफुजर्रहमान को सुप्तावस्था में गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। जिसकी बाद में मृत्यु हो गयी। दर्ज प्राथमिकी में गम्हरिया निवासी पचास वर्षीय कैला को नामजद अभियुक्त बनाया गया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट षष्टम के न्यायाधीश श्री सिंह ने इस मामले में सुनवाई की।
आरोपी बने कैला के विरुद्ध भादवि की धारा 302/34 के तहत 05 मई 12 को आरोप सिद्ध हुआ तथा उसे कोर्ट ने जेल भेज दी। सजा की बिंदु पर सुनवाई के दौरान उक्त अदालत ने आरोपी कैला को उम्र कैद की सजा समेत दस हजार आर्थिक दंड भरने का फैसला दिया। इस मामले में सरकार की ओर से पीपी लक्ष्मी ना. यादव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता सतीकांत झा ने प्रतिनिधित्व किया है।

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