अररिया : आग्नेयास्त्र के बल बलचंदा गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण के लंबित मामले में मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी सत्येन्द्र रजक ने संज्ञान लिया है तथा इस मामले के ट्रायल के लिये अपने निजी फाइल में रख लिया है।
उक्त घटना कुर्साकांटा के बलचंदा गांव की है। जहां से स्थानीय मो. फिरोज उर्फ पप्पू नामक युवक ने शबाना (काल्पनिक नाम) उम्र 14 वर्ष को पिस्तौल के बल पर अपहरण कर लिया। जिसे अपहृता के भाई हासिम ने काफी खोजबीन के बाद गाजियाबाद के समीप एक स्टेशन पर लगी ट्रेन के डिब्बे से बरामद कर लिया तथा अपहरण कर्ता मो. फिरोज के साथ पिछले 13 अप्रैल, 10 को अपने गांव लाया एवं ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय पुलिस को सुपूर्द कर दिया गया।
इस मामले में सीजेएम श्री रजक ने अपहरण कर्ता मो. फिरोज उर्फ पप्पू के विरद्ध भदवि की धारा 363 एवं 366 के तहत संज्ञान लिया है
इस मामले में बलचंदा निवासी नूर अहम्मद ने पिछले 04 अप्रैल 10 को कुर्साकांटा थाना कांड संख्या 36/10 दर्ज कराया था। इसमें अनुसंधानकर्ता बने कुर्साकांटा पुलिस ने घटना को सत्य पाया तथा आरोप पत्र स्थानीय कोर्ट में दाखिल कर चुका है।
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