Saturday, June 23, 2012

बीस साल पुराने तीन मामलों में होगी प्राथमिकी


अररिया : जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब दो दशक पूर्व हुई आपराधिक घटना में अब प्राथमिकी दर्ज होगी। अदालत के निर्देश बाद अररिया के पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थानाध्यक्षों को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जानकारी अनुसार पलासी में 21 वर्ष पूर्व घटित घटना के मामले में टेढ़ा गाछ (किशनगंज) में कांड संख्या 04/88 दर्ज हुआ था। जिसमें 05 फरवरी, 91 को कोर्ट द्वारा पत्र जारी कर प्राथमिकी में कांड संख्या अंकित कर भेजे जाने का उल्लेख किया गया।
वहीं सुपौल जिले के छातापुर थाना में कांड संख्या 22/91 दर्ज हुआ था। हत्या के इस मामले में घटना स्थल भरगामा बड़ी नहर का उल्लेख है जिसे अररिया भेजा गया। सुपौल के एसडीजेएम ने अररिया सीजेएम को उक्त प्राथमिकी की अग्रतर कार्रवाई के लिए भेजा। जिसे स्थानीय कोर्ट द्वारा 14 नवंबर 92 को भेजते हुए प्राथमिकी संख्या अंकित करने का आदेश दिया गया। 19 वर्ष बीत गए, परंतु मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा।
उधर सिमराहा में हुई एक घटना को लेकर कसबा (जलालगढ़) थाना कांड संख्या 227/06 दर्ज हुआ। यह मामला पूर्णिया की अदालत से अररिया भेजा गया। अररिया की अदालत ने 15 दिसंबर 08 को सिमराहा थानाध्यक्ष को पत्र जारी किया गया तथा प्राथमिकी संख्या उल्लेख कर इन कागजातों को वापस लौटाने का आदेश दिया गया।
बावजूद इतने वर्षों बाद उपरोक्त थानाध्यक्षों ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते रहे। इस संबंध में अररिया के पुलिस अधीक्षक शिवदीप लांडे ने गंभीर रूख अपनाया है तथा थानाध्यक्षों के नाम जारी पत्र में इन सभी मामलों में प्राथमिकी संख्या अंकित कर अनुसंधान करने समेत अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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