Friday, March 18, 2011

महिला की हत्या मामले में वृद्ध को सश्रम उम्र कैद


अररिया : एक महिला की हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को साठ वर्षीय एक वृद्ध को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ ही पचीस हजार जुर्माना राशि अदा करने का भी आदेश दिया है।
उक्त मामला सत्र वाद संख्या 363/08 से संबंधित है। पिछले 27 फरवरी, 07 की रात्रि पलासी थाना क्षेत्र के गड़हरा दर्शनियां गांव में लीला देवी की हत्या कर उसके सिर को अलग कर शव को छुपाने का प्रयास किया गया था। इस मामले में पलासी थाने में पदस्थापित चौकीदार 10/4 कुचर लाल धरकार ने थाना कांड संख्या 32/07 दर्ज कराया था।
इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विजय कुमार सिंहा ने गड़हरा निवासी साठ वर्षीय कलानन्द मंडल दोषी पाया तथा उसे उम्र कैद की सजा समेत पचीस हजार राशि अर्थदंड भरने का आदेश दिया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर वर्षो का अतिरिक्त सजा काटने का भी फैसला सुनाया। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी अफरोज आलम तथा बचाव पक्ष की ओर से अमृत कांत अधिवक्ता ने बहस में भाग लिया।

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