Sunday, April 8, 2012

अभिलेखागार के उप समाहर्ता प्रभारी को कारण बताओ नोटिस


अररिया : मांगे गये मूल अभिलेख कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अररिया की अदालत ने जिला अभिलेखागार, अररिया के उप समाहर्ता प्रभारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा पंद्रह दिनों के अंदर जवाब मांगा है।
उक्त आदेश प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ब्रजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने एसजीआर 723/96 में पारित किया है। उल्लेख किया गया है कि इस मामले से संबंधित जमानत आवेदन लंबित है। मामले के आरोपी को पिछले 05 नवंबर 07 को फरार घोषित करने के बाद अभिलेख रेकार्ड रूम में जमा कर दिया गया, जिसके लिए कई बार रिमांडर भेजा गया। बावजूद उक्त अभिलेख कोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया गया।
जानकारी के अनुसार बौंसी थाना क्षेत्र के विनोदपुर निवासी शिव लाल राठौर की जमानत अर्जी पिछले 29 फरवरी 12 को दाखिल किया गया। परंतु इस मामले का मूल अभिलेख जिला अभिलेखागार अररिया में जमा है, जिस कारण इस मामले की जमानत अर्जी की सुनवाई महीनों से लंबित है।
न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस निर्गत करते अगली तिथि 19 अप्रैल 12 निर्धारित कर दी है।

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