अररिया : केस डायरी के अभाव में गुरुवार को एक बार फिर अग्रिम जमानत अर्जी संख्या 491/11 की सुनवाई नहीं हो पायी। इस बात को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश चन्द्र मिश्रा ने गंभीर रूख अपनाते हुए सिमराहा थाना कांड संख्या 185/11 से संबंधित केस डायरी शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। जानकारी के अनुसार उक्त कोर्ट ने लंबित विभिन्न वादों से संबंधित केस डायरी की मांग की थी। लेकिन संबंधित डायरी प्रस्तुत नहीं करने के कारण एवीपी नंबर 491/11 की सुनवाई टल गयी। इस बात को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
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