Wednesday, August 3, 2011

दहेज हत्या मामले में पति को उम्र कैद


अररिया : दहेज हत्या के एक मामले में स्थानीय अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट चतुर्थ ने अभियुक्त पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चतुर्थ के न्यायाधीश जितेन्द्र नाथ सिंह ने दहेज हत्या सत्र वाद संख्या 335/10 की सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।
जोकीहाट थाना क्षेत्र के चकई गांव में विवाहिता सोनी को उसके ससुराल वाले दहेज में एक धेनु गाय व एक भैंस नहीं दिये जाने के कारण बराबर प्रताड़ित करते थे तथा 03 जनवरी, 07 को उसके शरीर पर किरासन तेल छिड़क कर आग लगा दी। जिसे बाद में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया जहां उसकी मौत हो गयी।
इस मामले में जोकीहाट थाना कांड संख्या 27/07 दर्ज हुआ था। कोर्ट ने सत्रवाद के इस मामले में सुनवाई पूरी की तथा मृतका सोनी के पति चकई निवासी मो. साबीर को उम्र कैद की सजा सुनायी है।

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