Wednesday, August 3, 2011

तीन आरोपियों को पांच पांच साल की सजा


अररिया : आ‌र्म्स एक्ट के एक मामले में एडीजे प्रथम उमेश चन्द्र मिश्रा के कोर्ट ने मंगलवार को तीन आरोपियों को पांच वर्षो की सश्रम सजा व अर्थ दंड का फैसला सुनाया है। तीनों आरोपी पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं।
सत्र वाद संख्या 132/02 के तहत तकरीबन दस साल पुरानी इस घटना के अनुसार सूचक मनोज कुमार चौधरी अपने साथियों के साथ दवा बिक्री का पैसा वसूल कर मोटर साइकिल से लौट रहे थे। इसी क्रम में रामपुर चौक से आगे चरघरिया के समीप आरोपियों ने आग्नेयास्त्र का भय दिखाकर मारपीट किये तथा हजारों राशि लूट लिया गया।
इस मामले में पूर्णिया जिले के केहाट थाना अंतर्गत राजावाड़ी निवासी मो. साबिर तथा मो. वसीम एवं जलालगढ़ निवासी मो. अकीर उर्फ अकीरूद्दीन को दोषी पाया तथा सभी को सश्रम पांच वर्षो की सजा तथा प्रत्येक को पांच हजार जुर्माना राशि अदा करने का फैसला सुनाया गया। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी आरिफ हुसैन तथा बचाव पक्ष से मो. तस्लीमउद्दीन ने भाग लिया।

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