Thursday, June 28, 2012

फैसला होने तक नहीं होगी निर्मल बाबा की गिरफ्तारी


अररिया : पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने चर्चित निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा की दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी के निष्पादन तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। न्यायालय ने फारबिसगंज थानाध्यक्ष से उक्त लंबित मामले की केस डायरी की मांग की है। पूर्णिया के जिला न्यायाधीश श्री कुमार ने उक्त आदेश 26 जून को अपने अररिया स्थित संपन्न हुये कैंप कोर्ट के दौरान दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार एक लंबित मामले में आरोपी बने निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा की ओर से 15 मई 12 को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल हुआ था। जिसमें एबीपी नंबर 440/12 के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुमार ने सुनवाई की। 26 जून 12 को अररिया में कैंप कोर्ट में इस मामले को लेकर वरीय अधिवक्ता देव नारायण सेन, सत्यजीत राय आदि द्वारा जमानत अर्जी पर बहस के दौरान कानून के कई सूक्ष्म पहलुओं की चर्चा की गयी तथा निर्मल बाबा को अग्रिम जमानत के लिये गुहार लगायी गयी। वहीं लोक अभियोजक एलएन यादव ने केस डायरी की मांग करने की बात रखी थी।
ज्ञात हो कि फारबिसगंज के राकेश कुमार सिंह ने स्थानीय थाने में कांड संख्या 154/12 दर्ज कराया था। जिसमें अपनी तीन हजार आय का उल्लेख निर्मल बाबा का टीवी चैनलों में चलाये जा रहे प्रोग्राम व समागम से प्रभावित होने की बात कही तथा कमाई के दशवां हिस्सा दशवंत में देने से लाभ होने की बात से प्रभावित हुआ। इसी क्रम में फारबिसगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक में तीन किस्तों में कुल एक हजार रुपये जमा किये। लेकिन इसके बाद भी काई लाभ नही होने से अपने आस्था के साथ हुये खिलवाड़ व ठगी महसूस के बाद उक्त प्राथमिकी दर्ज कराया।
इसी बीच अनुसंधानकर्ता के अनुरोध तथा प्राप्त पर्यवेक्षण रिपोर्ट के बाद अररिया के सीजेएम ने वारंट जारी किया। तत्पश्चात निर्मल बाबा हाई कोर्ट पटना की शरण में गये जहां उनके विरुद्ध जारी वारंट पर निर्धारित समयावधि के लिये स्थगन आदेश दिया गया। इसी मामले से संबंधित अग्रिम जमानत अर्जी संख्या 440/12 में डीजे पूर्णिया ने कैंप कोर्ट अररिया में सुनवाई की तथा उक्त जमानत अर्जी के निष्पादन तक निर्मल बाबा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। साथ हीं केस डायरी की मांग कर दी है।

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