अररिया : पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने मंगलवार को अररिया के कैंप कोर्ट में निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई की तथा इस संबंध में फारबिसगंज थानाध्यक्ष से केस डायरी की मांग की है।
फारबिसगंज के राकेश कुमार सिंह ने निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। फारबिसगंज थाना कांड संख्या 154/12 में सूचक ने आरोप लगाया कि निर्मल बाबा द्वारा टीवी चैनलों तथा समागम में दिखाये गए प्रसारण से प्रभावित होकर फारबिसगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निर्मल बाबा के खाते में तीन किस्तों में कुल एक हजार रुपये जमा किए। लेकिन इसके बावजूद उस पर कोई 'कृपा' नहीं हुई। राकेश कुमार सिंह ने इसे अपनी आस्था के साथ छल तथा ठगी बताते हुए यह प्राथमिकी दर्ज कराया।
इस संबंध में निर्मल बाबा की ओर से वरीय अधिवक्ता देवू सेन, तथा अशोक मिश्रा आदि ने हिस्सा लिया।
इस मामले में जिला न्यायाधीश श्री कुमार ने पीपी लक्ष्मी ना. यादव तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता देबू सेन को सुनने के बाद केस डायरी की मांग करते हुए मामले की अगली तिथि निर्धारित कर दी।
0 comments:
Post a Comment