Thursday, February 16, 2012

पूर्व मुखिया समेत तीन के विरुद्ध कोर्ट ने लिया संज्ञान


अररिया, : इंदिरा आवास की राशि गबन के लंबित मामले में स्थानीय कोर्ट ने मटियारी के पूर्व मुखिया समेत तीन के विरुद्ध संज्ञान लिया है तथा सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
उक्त मामला अररिया के उप विकास आयुक्त के आदेशानुसार दर्ज हुआ था। फारबिसगंज के तत्कालीन बीडीओ अजय कुमार ठाकुर ने स्थानीय थाने में कांड संख्या 28/10 दर्ज कराया था। पिछले तीन फरवरी 10 को दर्ज इस मामले में ग्राम पंचायत मटियारी के पूर्व मुखिया प्रदीप देव, वार्ड सदस्य रूपक पासवान तथा हमीद शाह आरोपी बनाये गये।
आरोप था कि आरोपियों ने इंदल पासवान, उपेन्द्र दास तथा दाउद अंसारी के नाम इंदिरा आवास राशि आवंटित हुआ, जिसमें इन सभी लाभुकों के अलग-अलग नामों की हजारों राशि वापस नही दी गयी।
अररिया के डीडीसी के निर्देश पर दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने अनुसंधान पूरा किया। इसी मामले में स्थानीय कोर्ट के सीजेएम सत्येन्द्र रजक ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध भादवि की धारा 406, 420 एवं 120 के तहत संज्ञान लिया है। पिछले 04 फरवरी 11 को कोर्ट ने आदेश पारित करते आरोपियों आगामी दो अप्रैल, 12 को हाजिर होने का नोटिस निर्गत का आदेश दिया है।
इसी मामले में अनुसंधानकर्ता ने पिछले 28 अक्टूबर, 11 के तहत आरोप पत्र संख्या 478/11 कोर्ट में प्रस्तुत किया था।

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