फारबिसगंज (अररिया) : खाद की कीमत की समस्या को लेकर गुरुवार को फारबिसगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में खाद विक्रेताओं, कृषि विभाग के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें सर्व सम्मति से खाद की कीमत, खुदरा तथा थोक विक्रेताओं के लिये निर्धारित किया गया। तय कीमत से अधिक मूल्य लिये जाने की शिकायत पर संबंधित थोक अथवा खुदरा खाद विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुसंशा करने का प्रस्ताव भी सर्व सम्मति से पारित किया गया। यूरिया की कीमत थोक विक्रेता के लिये 330 रु. तक तथा खुदरा विक्रेता के लिये 350 रुपया तक निर्धारित किया गया है। हालांकि यूरिया की सरकारी कीमत 281 रु. तक की है। लेकिन व्यवसायियों द्वारा परिवहन खर्च के नाम पर कीमत में अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है। जबकि बाजार में 450 रु. की दर से यूरिया बेचने की शिकायत मिल रही थी। प्रखंड प्रमुख अशोक विश्वास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक हंगामेदार रही। खुदरा विक्रेताओं ने एक बार फिर थोक विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने तथा मनचाहे विक्रेताओं को अधिक उर्वरक उपलब्ध कराने का आरोप लगाया। बैठक में करीब दो दर्जन खुदरा तथा थोक विक्रेता मौजूद थे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उर्वरक के साथ थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को अतिरिक्त सामान जबरन नही बेचा जायेगा। इस दौरान थोक विक्रेताओं ने कहा कि कंपनियों द्वारा उन लोगां को जबरन 'टैगिंग' अर्थात अतिरिक्त जिंक, बोरन जैसे कम उपयोगी उत्पाद बेचने के लिये दिया जाता है जो एक समस्या है। कंपनियों द्वारा खाद उपलब्ध कराने में मनमानी की जाती है। बैठक में पीओ मकेश्वर पासवान, सचिदानंद मेहता मनोज मंडल, खाद व्यवसायी भूपेश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अजय अग्रवाल, कपिल मेहता, संजय केसरी, राजेश केसरी, कुलदीप अग्रवाल, सोनू, धीरेन्द्र, सुधीर, संजय, ज्ञानेश्वर भगत सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे।
Thursday, February 16, 2012
खाद की कीमत तय, अधिक लेने पर अनज्ञप्ति होगी रद्दखाद की कीमत तय, अधिक लेने पर अनज्ञप्ति होगी रद्द
फारबिसगंज (अररिया) : खाद की कीमत की समस्या को लेकर गुरुवार को फारबिसगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में खाद विक्रेताओं, कृषि विभाग के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें सर्व सम्मति से खाद की कीमत, खुदरा तथा थोक विक्रेताओं के लिये निर्धारित किया गया। तय कीमत से अधिक मूल्य लिये जाने की शिकायत पर संबंधित थोक अथवा खुदरा खाद विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुसंशा करने का प्रस्ताव भी सर्व सम्मति से पारित किया गया। यूरिया की कीमत थोक विक्रेता के लिये 330 रु. तक तथा खुदरा विक्रेता के लिये 350 रुपया तक निर्धारित किया गया है। हालांकि यूरिया की सरकारी कीमत 281 रु. तक की है। लेकिन व्यवसायियों द्वारा परिवहन खर्च के नाम पर कीमत में अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है। जबकि बाजार में 450 रु. की दर से यूरिया बेचने की शिकायत मिल रही थी। प्रखंड प्रमुख अशोक विश्वास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक हंगामेदार रही। खुदरा विक्रेताओं ने एक बार फिर थोक विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने तथा मनचाहे विक्रेताओं को अधिक उर्वरक उपलब्ध कराने का आरोप लगाया। बैठक में करीब दो दर्जन खुदरा तथा थोक विक्रेता मौजूद थे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उर्वरक के साथ थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को अतिरिक्त सामान जबरन नही बेचा जायेगा। इस दौरान थोक विक्रेताओं ने कहा कि कंपनियों द्वारा उन लोगां को जबरन 'टैगिंग' अर्थात अतिरिक्त जिंक, बोरन जैसे कम उपयोगी उत्पाद बेचने के लिये दिया जाता है जो एक समस्या है। कंपनियों द्वारा खाद उपलब्ध कराने में मनमानी की जाती है। बैठक में पीओ मकेश्वर पासवान, सचिदानंद मेहता मनोज मंडल, खाद व्यवसायी भूपेश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अजय अग्रवाल, कपिल मेहता, संजय केसरी, राजेश केसरी, कुलदीप अग्रवाल, सोनू, धीरेन्द्र, सुधीर, संजय, ज्ञानेश्वर भगत सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे।
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