Wednesday, November 9, 2011

निर्धारित अवधि में विद्यालय में शौचालय निर्माण नहीं कराने पर होगी

अररिया : डीएम एम. सरवणन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापक पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। एससी के निर्देशानुसार स्कूलों में 30 नवंबर तक शौचालय का कार्य पूरा करना है। इसी के मद्देनजर डीएम श्री सरवणन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में डीईओ एवं पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता भी मौजूद थे। बैठक में डीईओ राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि 600 स्कूलों में शौचालय का निर्माण होना है। जिसमें से 52 स्कूल में कार्य पूर्ण हो गया है। डीएम श्री सरवणन ने बताया कि दो यूनिट का शौचालय निर्माण के लिए डीईओ दो दिन के भीतर बीईओ को चेक उपलब्ध करायेंगे। बीईओ उस राशि को संबंधित स्कूल के एचएम को देंगे। श्री सरवणन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने अर्थात 30 नवंबर तक शौचालय निर्माण पूर्ण नही करने वाले हेडमास्टर का वेतन रोक दिया जायेगा। साथ ही उन्हें स्वयं सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर जवाब देना होगा। 52 पूर्ण शौचालय के बारे में डीएम ने कहा कि गुरुवार को अधिकारियों की टीम योजनाओं की जांच के साथ-साथ पूर्व हुए शौचालय निर्माण का भी जांच करेंगे।

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