अररिया : अपहरण के एक मामले में अररिया की एक अदालत ने आरोपी को दस साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी है।
अदालत ने करीब दस वर्ष पूर्व कमलदाहा गांव की एक महिला को किए गए अपहरण के लंबित मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें मामले के एक मात्र आरोपी को दस वर्षो की सश्रम सजा समेत अर्थ दंड भरने का आदेश दिया तथा अर्थ दंड नही अदा नही करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम सजा काटने का भी फैसला सुनाया।
उक्त मामले का विचारण अररिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश चन्द्र मिश्रा की अदालत में हुआ। जहां सत्रवाद संख्या 462/02 के तहत सुनवाई की गयी।
जानकारी के अनुसार घटना तिथि 24 जुलाई, 10 की बतायी जाती है। इस मामले में अररिया थाना क्षेत्र के कमलदाहा गांव की बीबी हसीना को हत्या की नीयत से अपहरण कर लिये जाने का उल्लेख किया गया। जिसमें तीस वर्षीय कमरूल को आरोपित किया गया। इस घटना के तहत अररिया थाने में 24 जुलाई, 01 को कांड संख्या 262/01 दर्ज हुआ, जिसमें अपहर्ता की मां बीबी जुमेदन ने फर्द ब्यान देकर प्राथमिकी दर्ज करायी।
इसी मामले में उक्त न्यायालय में विचारण्य हुआ। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. अफरोज आलम तथा बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता योगेन्द्र नाथ दास ने प्रतिनिधित्व किया। अदालत ने भादवि की धारा 364 के तहत उक्त सजा का फैसला दिया है।
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