Tuesday, November 23, 2010

एचसी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक,मुर्शिदा फिर बनी प्रमुख

फोटो नंबर 22 एआरआर 11 कैप्शन: समर्थकों के साथ प्रखंड प्रमुख व उपप्रमुख
जोकीहाट(अररिया), निज प्रतिनिधि: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जोकीहाट प्रमुख मुर्शिदा बेगम बनाम किश्वर नसीम के मामले में माननीय हाईकोर्ट पटना के फैसले पर स्थगन आदेश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरजीत सिंह वेदी तथा चंद्रमौलि कुमार प्रसाद की खंडपीठ ने सीडब्लूजेसी नंबर 12617/08 के फैसले पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है। इसके साथ ही सोमवार को प्रखंड प्रमुख मुर्शिदा बेगम एवं उपप्रमुख तारीक अनवर उर्फ नन्हा ने बीडीओ मो. सिकंदर के समक्ष पदभार ग्रहण किया।
सुप्रीम कोर्ट में पूर्व प्रमुख मुर्शिदा बेगम नेवाद संख्या 9729/10 उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध मामला दायर करवाया था। सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के आधार पर सोमवार को पुन: जोकीहाट प्रखंड प्रमुख की कुर्सी मुर्शिदा बेगम एवं उपप्रमुख की कुर्सी तारिक अनवर उर्फ नन्हा ने संभाला। इस दौरान प्रमुख मुर्शिदा बेगम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतिलिपि डीएम एम सरवणन, एसडीओ डा. विनोद कुमार, डीपीआरओ कुमार सिद्वार्थ, बीडीओ मो. सिकंदर को सौंप दिया है। गौरतलब है कि मुर्शिदा बेगम ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर जोकीहाट प्रमुख पद से किश्वर नसीम को अपदस्थ कर दिया था। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के विरूद्ध प्रखंड प्रमुख किश्वर नसीम ने पटना हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को रोष पूर्ण करार देते हुए पुन: किश्वर नसीम को प्रखंड प्रमुख बनाने का फैसला दिया। हाई कोर्ट के फैसले के विरूद्ध मुर्शिदा बेगम ने सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के आधार पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। इस निर्णय के आलोक में सोमवार को प्रखंड प्रमुख मुर्शिदा बेगम एवं उपप्रमुख तारीक अनवर उर्फ नन्हा ने बीडीओ मो. सिकंदर के समक्ष पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनके साथ दर्जनों समर्थक मौजूद थे।

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