अररिया। कुर्साकांटा के मरातीपुर के समीप करीब चार वर्ष पूर्व तस्करी के 825 ग्राम अफीम पकड़े जाने के मामले में अररिया की विशेष अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। जिसमें एक मात्र आरोपी को दस वर्षो की सश्रम सजा समेत बीस हजार जुर्माना भरने का आदेश देते जुर्माना अदा नहीं करने पर दो वर्षो का अतिरिक्त सश्रम कारावास फैसला सुनाया।
उक्त मामले का विचारण स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश उमेश चंद्र मिश्रा के अदालत में एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत संपन्न हुआ। स्पेशल केश नंबर 11/06 के आरोपी बने कुआड़ी निवासी शोभन कुमार साह के विरूद्ध कुर्साकांटा में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ है। एसएसबी 19वीं बटालिनय, बथनाहा क्षेत्र के कुआड़ी कैंप के सहायक समादेष्टा आर.डी शर्मा ने वादी बन मामला दर्ज कराया था। जिसमें 825 ग्राम अफीम समेत सायकिल के पास रंगे हाथ आरोपी को पकड़े जाने का उल्लेख किया था।
इस मामले में स्पेशल कोर्ट विचारण के पश्चात 01 नवंबर 10 को आरोपी शोभन साह को दोषी पाया गया तथा जेल भेज दिया गया। वहीं इसी मामले में सजा की बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने उक्त आरोपी को दस वर्षो का सश्रम सजा समेत उक्त जुर्माना भरने का फैसला सुनाया।
उक्त मामले का विचारण स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश उमेश चंद्र मिश्रा के अदालत में एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत संपन्न हुआ। स्पेशल केश नंबर 11/06 के आरोपी बने कुआड़ी निवासी शोभन कुमार साह के विरूद्ध कुर्साकांटा में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ है। एसएसबी 19वीं बटालिनय, बथनाहा क्षेत्र के कुआड़ी कैंप के सहायक समादेष्टा आर.डी शर्मा ने वादी बन मामला दर्ज कराया था। जिसमें 825 ग्राम अफीम समेत सायकिल के पास रंगे हाथ आरोपी को पकड़े जाने का उल्लेख किया था।
इस मामले में स्पेशल कोर्ट विचारण के पश्चात 01 नवंबर 10 को आरोपी शोभन साह को दोषी पाया गया तथा जेल भेज दिया गया। वहीं इसी मामले में सजा की बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने उक्त आरोपी को दस वर्षो का सश्रम सजा समेत उक्त जुर्माना भरने का फैसला सुनाया।
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