Friday, October 21, 2011

आरटीएस से भी नहीं सुधरी अधिकारियों की कार्यशैली


-दो माह में प्राप्त हुए 66385 आवेदन, 36057 लंबित
-कर्मियों की कमी से हो रहा कार्य निष्पादन में विलंब : प्रभारी डीएम
अररिया  : राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सूबे में लोक सेवा अधिकार एक्ट लागू कर आम लोगों को सेवा लेने का हथियार तो दे दिया परंतु इस एक्ट के लागू होने के बावजूद अधिकारियों की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ है। अंचल व प्रखंड कार्यालय में विभिन्न मामलों से जुड़े हजारों आवेदन लंबित पड़े हैं। जिले के नौ अंचलों में सिर्फ दाखिल-खारिज के ही 10 हजार से अधिक मामले लंबित पड़े हैं।
कितना आवेदन प्राप्त हुआ
15 अगस्त 2011 को आरटीएस एक्ट लागू होने के बाद 15 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न कार्यालयों में कई तरह की सेवाओं के लिए 66385 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सबसे अधिक निवास प्रमाण पत्र के लिए 23840, दाखिल-खारिज के 10747, निबंधन के 8477, जाति प्रमाण पत्र के 7443, आय प्रमाण पत्र के 6793, एलपीसी के 5395, डीटीओ कार्यालय के 2138, विधवा नि:शक्त्ता व वृद्धावस्था पेंशन के 1077, चरित्र प्रमाण पत्र के 364 आवेदन जमा हुए। राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए मात्र दो व्यक्ति ने ही आवेदन दिया।
कितने का हुआ निष्पादन
अब तक कुल 30328 मामलों का निष्पादन इस एक्ट के तहत हुआ है जिसमें सबसे कम दाखिल-खारिज के 706, निवासी प्रमाण पत्र के 9531, निबंधन के 8360, जाति प्रमाण पत्र के 3158 आय प्रमाण पत्र के 2856, एलपीसी के 3480, ट्रांसपोर्ट सेवा के 1865, पेंशन के 130, चरित्र प्रमाण पत्र के 91 मामलों का निष्पादन हुआ है।
कितने मामले हैं लंबित
आरटीएस एक्ट के तहत 15 अक्टूबर को उप समाहर्ता संजय कुमार द्वारा तैयार प्रतिवेदन के अनुसार सबसे अधिक दाखिल-खारिज के 10041 मामले लंबित हैं। जबकि जाति प्रमाण पत्र के 4225, आय प्रमाण पत्र के 3937, चरित्र प्रमाण पत्र के 14309, एलपीसी के 1855, पेंशन स्कीम के 947, ट्रांसपोर्ट सेवा के 273, चरित्र प्रमाण पत्र के 273, रजिस्ट्रेशन 117, कामर्शियल टैक्स के 11 मामले लंबित हैं। जिले में कुल 751 मौजा व 85 राजस्व हलका है लेकिन इनके विरुद्ध मात्र 44 राजस्व कर्मचारी ही हैं। वहीं, पंचायत सेवकों की कमी भी जिला झेल रहा है।
कोट ..
-राजस्व कर्मचारी की कमी के कारण दाखिल-खारिज के मामले लंबित हैं। पहले शिविर में लोग कम आवेदन देते थे, परंतु एक्ट लागू होने के बाद भीड़ बढ़ने लगी है। इस एक्ट के तहत सभी सेवा निर्धारित अवधि के भीतर देना है। ऐसा नहीं होने पर आवेदक को अपील करने का अधिकार है। अपील होने पर लंबित रखने वाले अधिकारी को जुर्माना लग सकता है। एक्ट के अनुसार पेंशन 21 दिन, जाति, आय निवासी प्रमाण पत्र 21 दिन, चरित्र प्रमाण पत्र 28 दिन, नया होल्डिंग 45 दिन, नया राशन कार्ड 60 दिन, दाखिल खारिज 18 से 30 दिन के भीतर निष्पादन करना है।
-कपिलेश्वर विश्वास, अपर समाहर्ता सह प्रभारी डीएम

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