अररिया : पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में आरोपी अधिवक्ता राम रतन प्र. यादव की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करने के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी तथा संबंधित थाना से केस डायरी का मांग की है। विदित हो कि महलगांव थानांतर्गत धनगामा गांव की एक महिला ने 15 जून 12 को जोकीहाट (महलगांव) थाना कांड संख्या 199/12 दर्ज करा कर अधिवक्ता श्री यादव के खिलाफ भादवि की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
उक्त महिला ने दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया कि अपहरण की घटना को लेकर उसके परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज जोकीहाट (महलगांव) कांड संख्या 176/12 के मामले में उसने आरोपी अधिवक्ता से संपर्क किया। इसी क्रम में मटियारी हाट से आरोपी ने उसे अपने मोटर साइकिल पर बैठाकर अपने घर चल दिए। इसी बीच ककोड़ा हाई स्कूल के समीप उन्होंने मोटर साइकिल रोक दी तथा बगल के बांसबिट्टी में ले जाकर कथित रूप से दुष्कर्म किया।
इस मामले में अधिवक्ता श्री यादव ने अदालत से इंसाफ की गुहार लगायी तथा अग्रिम जमानत अर्जी संख्या 508/12 दाखिल की।
पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुमार ने इसी मामले में दायर अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई किया। जहां पूर्णिया के वरीय अधिवक्ता गुलाम मुस्तफा व अररिया के वरीय अधिवक्ता श्रीकृष्ण झा, ज्ञानेश्वर यादव, देवूसेन, द्विजेन्द्र कुमार गुप्ता आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी तथा जमानत बिंदु पर बहस की। तत्पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुमार ने पीड़ित अधिवक्ता श्री यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को शीघ्र केस डायरी दाखिल करने का आदेश दिया।
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