Thursday, March 3, 2011

डीएम तक नहीं पहुंचा लोक अभियोजक नियुक्ति से संबंधित पत्र


अररिया : जिले में माफिया की पकड़ कितनी मजबूत है इसका अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि सरकार से जिलाधिकारी को भेजा गया पत्र भी रास्ते में ही रूक जाता है। बिहार सरकार के विधि विभाग से सरकार के संयुक्त सचिव ओमप्रकाश सिंह द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दो माह बाद भी जिलाधिकारी अररिया को नहीं मिल पाया है।
इस बात का खुलासा तब हुआ जब ज्ञापांक- 73 जे. 05 जनवरी वाले पत्र की छाया प्रति जब डीएम के समक्ष लाया गया तो वे खुद हैरान रह गये। हालांकि विधि प्रशाखा के कर्मियों ने भी डीएम के समक्ष स्वीकार किया कि पत्र की मूल प्रति उन तक नहीं पहुंची है। उक्त पत्र में संयुक्त सचिव ने लोक अभियोजन की नियुक्ति के लिए ग्यारह योग्य अधिवक्ताओं के नामों की अनुशंसा करने का निर्देश दिया है। पत्र के अनुसार वर्तमान लोक अभियोजन का कार्यकाल 2 मार्च को समाप्त हो गया है। पत्र में यह भी दर्ज है कि सीआरपीसी की धारा 24 (4) एवं पीमी मैनुअल की धारा 138 के अनुरूप डीएम जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्णिया से परामर्श कर ग्यारह योग्य व वरिष्ठ वकीलों के नामों की अनुशंसा करें। डीएम एम सरवणन ने गुरुवार को बताया कि अधिवक्ताओं का पैनल एक सप्ताह के भीतर विभाग को भेजा जायेगा। उन्होंने इसमें पूरी पारदर्शिता बरतने की बात भी कही है। उन्होंने विधि प्रशाखा के उप समाहर्ता प्रभारी विजय कुमार सिंह को शीघ्र संचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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