Tuesday, August 16, 2011

बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम लागू

अररिया : बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त से अररिया जिले में भी लागू हो गया। जिला प्रशासन ने इसकी औपचारिकता पूरी करने के लिए स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह स्थल पर आरटीएस एक्ट के गजट की प्रति का लोकार्पण किया। आरटीएस एक्ट के तहत सेवा लेने वालों की रफ्तार पहले दिन धीमी रही। मंगलवार को जिले के सभी कार्यालयों में आरटीएस का काउंटर अलग से खोला गया। साथ ही आवेदन प्राप्ति काउंटर पर आवेदकों की सुविधा के लिए बैनर लगाये गये हैं। मंगलवार तक जहां अररिया नगर परिषद, रानीगंज, सिकटी प्रखंड में आवेदन क खाता भी नहीं खुला। जबकि अररिया प्रखंड कार्यालय में 2 आवेदन दिये गये। जिसमें एक निवास प्रमाण पत्र का तथा एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापेंशन योजना के तहत प्रपत्र जमा किया गया, लेकिन कतिपय कारणों से पेंशन का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। जोकीहाट प्रखंड कार्यालय में निवासी प्रमाण पत्र क दो तथा जाति प्रमाण के लिए एक आवेदन जमा हुआ है। जिला परिवहन कार्यालय में कुल सात आवेदन जमा किये गये हैं। जिसमें एक डीएम तथा एक लर्निग का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया व शेष पांच लर्निग का आवेदकों को प्राप्ति रशीद दी गयी। अररिया अनुमंडल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एक क्रिमिलियर, 2 जाति प्रमाण पत्र तथा तीन निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पड़े है।

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