Tuesday, April 26, 2011

प्रवासी भारतीय भी बन सकेंगे वोटर


अररिया : अब प्रवासी भारतीय भी अपने गांव या पासपोर्ट में वर्णित पते पर भारत के मतदाता बन सकेंगे। ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की सुसंगत धाराओं में संशोधन के पश्चात संभव हो गया है। हालांकि इसके लिए उन्हें बस थोड़ी सी औपचारिकता करनी होगी।
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार ने मंगलवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र का हवाला देते हुए बताया कि विदेश में रहने वाला प्रत्येक ऐसा भारतीय जिसने विदेश की नागरिकता नहीं ली है और वर्ष की पहली जनवरी को 18 साल का हो गया है, अपने प्रवास के स्थान से ही भारत का मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे पासपोर्ट में वर्णित निवास के मूल पते के साथ आवेदन करना होगा।
उन्होंने कहा कि बहुत से भारतीय नियोजन, शिक्षा, रोजगार या अन्य कारणों से विदेश में रहते हैं, लेकिन अर्हता रहने के बावजूद अपने गृह क्षेत्र में मतदाता नहीं बन पाते हैं। लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (संशोधन) 2010 के प्रभावी हो जाने के बाद अब मतदाता बनना संभव हो गया है। इसके लिए उन्हें डाक से या सीधे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (इआरओ) के पास आवश्यक कागजात के साथ आवेदन करना होगा। वहीं, श्री कुमार ने यह भी बताया कि इस जिले में अब तक किसी प्रवासी भारतीय ने मतदाता बनने के लिए अब तक आवेदन नहीं किया है।

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