अररिया : पंचायत चुनाव के मतगणना में गड़बड़ी करने या मतपत्रों को उलटफेर करने वाले कर्मचारी या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मतगणना हाल में अगर वे उलटफेर करते रंगेहाथ दबोचे जाएंगे तो उनपर शीघ्र ही प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी। इस मामले में उन्हें दो वर्ष तक का सजा भी हो सकती है। इस मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सूबे के सभी डीएम को पत्र लिखकर सख्त निर्देश दिया है। आयोग के सचिव अहिभूषण पांडे द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मतदान में गड़बड़ी करने वाले कर्मी चाहे वो अधिकारी ही क्यों न हों की संलिप्तता उनके विरुद्ध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। साथ ही बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 130 की उपधारा 17 (2) क तथा 17 (3) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी होगी। श्री पांडे ने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर कर उनपर स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। इधर डीएम एम. सरवणन ने बताया कि मतगणना में गड़बड़ी करने वाले को किसी भी सूर में बख्शा नहीं जाएगा।
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