अररिया : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने अररिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा है। वाद संख्या 41851/10-11 की सुनवाई के क्रम में आयोग ने कहा है कि 17 फरवरी को दिए गए निर्देश के बाद भी उन्होंने आवेदन वार्ड पार्षद वार्ड न. 23 को सूचना उपलब्ध नहीं कराया, जो गंभीर मामला है। आयोग ने ज्ञापांक- 3303 9 मई के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी को 27 मई क स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है। आयोग ने इस वाद की अगली तारीख 17 जून निर्धारित की है।
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